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पतंगबाजी का समय तय, नायलॉन मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध

Churu administration restricts kite flying time and bans nylon manja

सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ही पतंग उड़ाने की अनुमति

चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आमजन, पशु-पक्षियों और विद्युत लाइनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पतंगबाजी को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।


पतंग उड़ाने का समय किया गया निर्धारित

जारी आदेश के अनुसार अब चूरू जिले में
सुबह 08 बजे से शाम 05 बजे तक ही पतंग उड़ाने की अनुमति होगी।

सुबह 06 से 08 बजे
शाम 05 से 07 बजे तक
पतंगबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि इन समयों में पतंग उड़ाने से लोक स्वास्थ्य और विद्युत आपूर्ति को गंभीर खतरा होता है।


नायलॉन व चाइनीज मांझे पर पूर्ण रोक

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि

  • नायलॉन मांझा,
  • चाइनीज मांझा,
  • धातु मिश्रित,
  • सिंथेटिक व प्लास्टिक से बने,
  • नॉन-बायोडिग्रेडेबल धागे

का निर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन और उपयोग
चूरू जिले में पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

ये मांझे मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए अत्यंत घातक माने गए हैं।


आदेश की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई

जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि
यदि कोई व्यक्ति या संस्था इन प्रतिबंधित मांझों का

  • निर्माण,
  • विपणन,
  • उपयोग,
  • भंडारण या
  • विक्रय
    करते हुए पाई गई तो उसके विरुद्ध प्रचलित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

दंडनीय अपराध माना जाएगा उल्लंघन

आदेश की अवमानना
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223
के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगी।

उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा


31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा आदेश

प्रशासन द्वारा जारी यह आदेश
31 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा।