एकमुश्त समाधान योजना में राहत, चूरू में 30 सितम्बर है अंतिम तिथि
चूरू, अनुजा निगम, चूरू द्वारा संचालित एकमुश्त समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के इच्छुक ऋण धारकों के लिए 30 सितम्बर 2025 अंतिम तिथि तय की गई है।
ब्याज और शास्ति में मिलेगी छूट
परियोजना प्रबंधक नागेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि यह योजना 01 मई 2025 से लागू है और इसकी पहली अवधि 30 सितम्बर 2025 तक चलेगी।
इस अवधि में यदि ऋणी 31 मार्च 2024 तक के अतिदेय मूलधन को जमा करा देता है, तो उस पर लगा सामान्य ब्याज और शास्ति (पेनल्टी) माफ कर दी जाएगी।
दूसरी अवधि में भी मिलेगा मौका
जो लोग पहली अवधि में भुगतान नहीं कर पाते, उनके लिए योजना की दूसरी अवधि 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2025 तक होगी। इस दौरान यदि कोई ऋणी अतिदेय मूलधन के साथ-साथ अतिदेय ब्याज जमा कर देता है, तो केवल शास्ति (दण्डनीय ब्याज) माफ की जाएगी।
पात्रता व आवेदन प्रक्रिया
- यह योजना केवल बकाया साधारण ब्याज और दण्डनीय ब्याज की छूट देती है।
- इच्छुक ऋणी को निगम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आवेदन करना होगा।
- अधिक जानकारी के लिए निगम कार्यालय से दूरभाष या प्रत्यक्ष संपर्क किया जा सकता है।
“यह योजना उन ऋण धारकों के लिए बड़ी राहत है, जो आर्थिक रूप से दबाव में हैं। उन्हें समय रहते आवेदन करना चाहिए।” – नागेन्द्र सिंह राठौड़, परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम चूरू