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NDPS केस: 2 आरोपियों को 20 साल की सजा

Sujangarh court sentences two men 20 years jail in NDPS case

7 साल पुराने NDPS केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने सुनाई सजा

सुजानगढ़ एनडीपीएस एक्ट के सात साल पुराने मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज महेंद्र प्रताप भाटी ने बुधवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी शाहनवाज और शौकत अली को दोषी पाते हुए 20-20 साल कठोर कारावास और 2-2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

नवंबर 2018 में पकड़े गए थे आरोपी

एडवोकेट श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया कि 14 नवंबर 2018 को मेगा हाईवे पर छापर तिराहे के पास पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक को रुकवाया था। तलाशी में लहसुन के कट्टों के नीचे छिपाए गए 13 प्लास्टिक बैग मिले, जिनमें कुल 262 किलो 600 ग्राम डोडा पोस्त बरामद हुआ।

ट्रक चालक और सहयोगी थे आरोपी

पुलिस ने मौके पर ही ट्रक चालक शाहनवाज और उसके साथी शौकत अली (दोनों पंजाब निवासी) को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला।

7 साल चली सुनवाई

इस मामले में कोर्ट में 12 गवाहों के बयान और 33 दस्तावेज सबूत के तौर पर पेश किए गए। सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।