Posted inChuru News (चुरू समाचार)

Churu News: 900 ग्राम अफीम के साथ पकड़े गए आरोपी को सात साल की सजा

Ratangarh court sentences opium smuggler to seven years imprisonment

रतनगढ़ अवैध मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में रतनगढ़ की अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले के अनुसार, 6 फरवरी 2017 को गांव लोहा में मेगा हाइवे पर खोथड़ी मार्ग के पास पुलिस ने नागौर जिले के गांव रोल निवासी घेवरराम को 900 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था।

एडीजे सुरेंद्रकुमार कौशिक ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए हैं। इसलिए उसे सात साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया जाता है।

अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को छह माह के अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में एडवोकेट जयाकांत बिंवाल ने पैरवी की।

यह फैसला मादक पदार्थ तस्करी पर नकेल कसने की दिशा में एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।