चूरू/जयपुर, राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है।
छोटे व्यापारियों के लिए राहत
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की कि 0 से 10 श्रमिक रखने वाले संस्थानों को राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम-1958 के तहत पंजीयन की बाध्यता से छूट मिलेगी।
इससे छोटे दुकानदारों और व्यापारिक संस्थानों को काम करने में सहूलियत होगी।
नया कानून तैयार
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजस्थान शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट (रेगुलेशन ऑफ इम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) एक्ट, 2025 के प्रारूप को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है।
यह नया कानून मौजूदा अधिनियम को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप ढालेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा उद्देश्य है कि छोटे व्यापारी और कारोबारी बिना अनावश्यक कागजी प्रक्रियाओं के अपना काम आगे बढ़ा सकें।”
स्थानीय व्यापार जगत में खुशी
इस फैसले से चूरू और आसपास के छोटे व्यापारियों में उत्साह है।
व्यापारी संगठनों ने इसे सरकार का व्यवसाय-हितैषी कदम बताया है।