चूरू, जिले के प्रसिद्ध सालासर बालाजी शरद पूर्णिमा मेले को लेकर जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने भण्डारों से जुड़ी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुसार, 3 से 7 अक्टूबर 2025 के बीच लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए ये निर्देश लागू किए जाएंगे।
मुख्य निर्देश क्या हैं?
प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु शामिल हैं:
- भण्डारा स्थल मुख्य सड़क/हाईवे से कम से कम 40 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।
- पर्याप्त कचरा पात्र की व्यवस्था अनिवार्य।
- तरल पेय वितरण से होने वाले कचरे का तत्काल निस्तारण करना होगा।
- विद्युत उपकरणों की जांच विद्युत विभाग के अधिकारियों से कराना आवश्यक।
- रोशनी, चिकित्सा सुविधा आयोजकों को स्वयं करनी होगी।
- नियमित सफाई, अग्निशमन यंत्र और सुरक्षा उपकरण अनिवार्य।
- पॉलीथिन/कैरी बैग के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध।
- वितरक कर्मियों के पहचान पत्र रखना अनिवार्य।
- डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
- वितरित भोजन की गुणवत्ता की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
- अस्थायी शौचालय की व्यवस्था भी करनी होगी।
नियम उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही
जिला कलक्टर ने उपखंड मजिस्ट्रेटों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में निर्देशों की सख्त पालना सुनिश्चित करें। किसी भी भण्डारा संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।
साथ ही, जिला रसद अधिकारी को सामग्री की जांच और खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फूड सैंपल की जांच के निर्देश दिए गए हैं।
श्रद्धालुओं की सुविधा ही प्राथमिकता
प्रशासन का उद्देश्य है कि सालासर बालाजी के दर्शन हेतु आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुचारु व्यवस्था मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए सख्त लेकिन सहायक नियम बनाए गए हैं।