चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनज़र चूरू जिले में 1 अगस्त 2025 को एक दिवसीय अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश कक्षा 1 से 12 तक के सभी राजकीय व गैर-राजकीय विद्यालयों में लागू रहेगा।
प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अतिवृष्टि की स्थिति से विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु यह कदम उठाया गया है।
आदेश में क्या कहा गया?
जिला आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार:
- अवकाश केवल कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए मान्य रहेगा।
- अन्य स्टाफ व अधिकारी यथावत कार्य करते रहेंगे।
- सभी संस्था प्रधानों को आदेशों की अक्षरश: पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन पर क्या होगा?
यदि कोई विद्यालय घोषित अवकाश अवधि में शिक्षण कार्य करता पाया गया, तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी।