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बीएलओ पहुंच रहे हैं घर-घर: मतदाता रखें रंगीन फोटो तैयार

BLO officers visiting voters’ homes for SIR 2026 enumeration in Churu

चूरू भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के निर्देशानुसार
जिले में एसआईआर–2026 के अंतर्गत घर-घर मतदाता गणना चरण शुरू हो गया है।
इस दौरान बीएलओ (Booth Level Officer) मतदाताओं के घर जाकर संपर्क कर रहे हैं
और उनसे गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं।


मतदाता रखें रंगीन फोटो और पुरानी जानकारी तैयार

जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सुराणा ने बताया कि
मतदाता बीएलओ के आने पर अपने साथ एक नवीनतम रंगीन फोटो रखें।
इसके अलावा, यदि उनका नाम मतदाता सूची–2002 में था,
तो संबंधित जानकारी भी तैयार रखें।
यदि वर्ष 2002 में मतदाता नहीं थे, तो माता-पिता के नाम की जानकारी दें।


ऐसे भरें गणना प्रपत्र

बीएलओ मतदाता को दो प्रतियों में गणना प्रपत्र देंगे,
जिनमें नाम, पता, ईपिक नंबर, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम,
क्यूआर कोड और पुराना फोटो
पहले से प्रिंट होगा।

मतदाता को इस प्रपत्र में नई फोटो चस्पा करनी होगी
और नीचे दी गई जानकारी भरनी होगी —

  • जन्म तिथि
  • आधार संख्या (वैकल्पिक)
  • मोबाइल नंबर
  • पिता/अभिभावक या पति/पत्नी का नाम व ईपिक नंबर (यदि उपलब्ध हो)
  • रिलेटिव का नाम और संबंध (2002 सूची संदर्भ हेतु)

भरने के बाद मतदाता को हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर
प्रपत्र बीएलओ को सौंपना होगा। बीएलओ द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रति मतदाता को रसीद के रूप में दी जाएगी।


बीएलओ तीन बार घर पहुंचेंगे

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि
यदि किसी घर पर मतदाता पहली बार नहीं मिलते,
तो बीएलओ दोबारा और तीसरी बार भी जाएंगे।
तीनों प्रयासों के बाद भी मतदाता नहीं मिलने पर
बीएलओ कारण सहित रिपोर्ट ईआरओ कार्यालय को देंगे।

मतदाताओं को इसके लिए किसी प्रकार का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है।


कोई दस्तावेज नहीं देना होगा

इस प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाना है।
केवल रंगीन फोटो गणना प्रपत्र पर चस्पा करनी है।
यदि मतदाता स्वयं मौजूद नहीं हैं, तो उनके माता-पिता भी प्रपत्र भर सकते हैं।


मुख्य बिंदु एक नजर में:

  • एसआईआर–2026 अंतर्गत घर–घर गणना चरण जारी
  • बीएलओ मतदाताओं से संपर्क कर गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं
  • मतदाताओं को रंगीन फोटो और आधार जानकारी तैयार रखनी है
  • दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं, केवल प्रपत्र भरकर सौंपना है