अलग-अलग स्थानों से गणना प्रपत्र भरना दंडनीय—निर्वाचन विभाग
चुरू में SIR-2026 के तहत मतदाताओं को महत्वपूर्ण निर्देश
चुरू, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) 2026 के तहत चुरू जिले के मतदाताओं को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी मतदाता अलग-अलग स्थानों से गणना प्रपत्र (Form) न भरे। यह कानूनी अपराध माना जाएगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 में सजा व जुर्माना
निर्वाचन विभाग के अनुसार, यदि कोई मतदाता दो जगह से या बार-बार गणना प्रपत्र भरता है, तो उसके खिलाफ
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31
के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इसमें—
- जुर्माना,
- सजा,
या दोनों दिए जा सकते हैं।
4 दिसंबर 2025 तक भरें अपना गणना प्रपत्र
जिले के सभी मतदाताओं को 4 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से फॉर्म भरना है।
गणना प्रपत्र भरना मतदाता सूची के अद्यतन और नए मतदाताओं को जोड़ने की मुख्य प्रक्रिया का हिस्सा है।
ऑनलाइन ऐसे भरें फॉर्म
मतदाता ऑनलाइन माध्यम से आसानी से अपना गणना प्रपत्र भर सकते हैं—
voters.eci.gov.in
यह पोर्टल मोबाइल और कंप्यूटर दोनों से उपयोग किया जा सकता है।
निर्वाचन विभाग की अपील
निर्वाचन विभाग ने कहा—
“मतदाता सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें। दो स्थानों से प्रपत्र भरना दंडनीय है और कानून के तहत कार्रवाई योग्य है।”