चूरू, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले राज्यकर्मियों के हित में राज्य बीमा पॉलिसियों के भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
किन कार्मिकों पर लागू होगा नियम
सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि
जो कार्मिक 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 के मध्य सेवानिवृत्त होंगे और जिनकी जन्म तिथि 01 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1967 के बीच है, उनकी राज्य बीमा पॉलिसी 01 अप्रैल 2026 को परिपक्व होगी।
अंतिम प्रीमियम कटौती अनिवार्य
दावों के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित कार्मिकों को अपनी अंतिम प्रीमियम कटौती दिसंबर 2025 के वेतन तक करवाना अनिवार्य होगा।
1 से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन
परिपक्वता के बाद कार्मिकों को अपनी एसएसओ आईडी से
न्यू एसआईपीएफ पोर्टल पर
01 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच
परिपक्वता स्वत्व दावा प्रपत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित ऑनलाइन सबमिट करना होगा।
समय पर आवेदन करने पर दावा राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
ये दस्तावेज अपलोड करना जरूरी
स्वत्व दावा प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा
- बीमा रिकॉर्ड बुक
- मूल बीमा पॉलिसी
- पदस्थापन विवरण
- परिशिष्ट ‘क’
- आईएफएमएस / पे मैनेजर से लिंक बैंक पासबुक या निरस्त चेक
चिकित्सा अधिकारियों के लिए विशेष प्रावधान
सहायक निदेशक ने बताया कि जिन चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु
60 से बढ़ाकर 62 या 65 वर्ष की गई है,
उनकी बीमा पॉलिसी की परिपक्वता तिथि स्वतः संशोधित हो जाएगी।
पॉलिसी विस्तार का विकल्प
यदि कोई बीमेदार बीमा नियम 1998 के नियम 39/2 (1) के तहत
अपनी पॉलिसी को एक वर्ष तक निरंतर जारी रखना चाहता है,
तो उसे एसएसओ आईडी पर
‘Extended Policy Option’ सबमिट कर
आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) के माध्यम से विकल्प पत्र बीमा विभाग को भेजना होगा।