सुजानगढ़ की यातायात व्यवस्था में बदलाव, कलेक्टर ने दिए नए निर्देश
चूरू / सुजानगढ़। जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने 21 मार्च 2025 को घोषित नो एंट्री जोन और ऑटो टैक्सी स्टैंड की व्यवस्था में संशोधन किया है। आमजन की सुविधा और यातायात में सुगमता को देखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया गया है।
बसों को मिली आंशिक छूट, पुराने बस अड्डे पर अस्थायी ठहराव
उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार, जब तक मिनी बस और टाटा मैजिक के प्रस्तावित रूट पूरी तरह चालू नहीं होते, तब तक बसों को बीडीएस चौराहे से पुराने अड्डे तक जाने की छूट दी गई है।
शर्तें:
- बसें केवल यात्री चढ़ाने-उतारने के लिए रुकेंगी
- खड़ी नहीं रहेंगी
- इसके बाद बीडीएस की ओर लौट जाएंगी
- पुराने अड्डे से आगे की नो एंट्री यथावत रहेगी
अड्डा पर्ची अनिवार्य, बिना पर्ची बस मिलने पर चालान
नई व्यवस्था के तहत:
- नए बस स्टैंड पर नगर परिषद द्वारा अड्डा पर्ची अनिवार्य की जाएगी
- अशोक सर्किल पर बिना पर्ची के खड़ी बसों पर चालान किया जाएगा
- अड्डा पर्ची की दर नगर परिषद तय करेगी
लाडनूं बसों को अस्थायी छूट, यात्री सुविधाएं नहीं तो आगे प्रवेश निषेध
जब तक डीएसपी कार्यालय के पास यात्री सुविधा जैसे शेड, शौचालय और जल व्यवस्था नहीं होती, तब तक:
- लाडनूं से आने वाली बसें सिर्फ लाडनूं बस स्टैंड तक ही जाएंगी
- इससे आगे प्रवेश निषेध लागू रहेगा
मिनी बस और टाटा मैजिक रूट: नई योजना
मिनी बस रूट नं. 01
गर्ल्स कॉलेज → बालाजी मोड़ → चूंगी नाका → कृषि मंडी → नया बस स्टैंड → भौजलाई चौराहा → पंचायत समिति → बीडीएस चौराहा → रेलवे स्टेशन → वेलकम होटल → 03, 05 नम्बर फाटक → गणेश मंदिर → डीएसपी ऑफिस → आरके गार्डन → सुजला कॉलेज
टाटा मैजिक रूट नं. 01
डूंगर बालाजी बाईपास → नलिया बास → 03 नम्बर फाटक → वेलकम होटल → गोगामेड़ी → PCB → शास्त्री प्याऊ → नया बाजार चौक → मूनलाइट सिनेमा → नाथो तालाब → जनाना हॉस्पिटल → सांसी बस्ती → फायर ब्रिगेड → कायमखानी बस्ती
टाटा मैजिक रूट नं. 02
बीडीएस चौराहा → भौजलाई चौराहा → नया बस स्टैंड → कृषि मंडी → चूंगी नाका → दुलिया बास → टोडूजी की चक्की → होली धोरा → मूनलाइट सिनेमा → नाथो तालाब → नया बास → JDM हॉस्पिटल → लाडनूं चूंगी नाका → सुजला हॉस्पिटल → आरके गार्डन → सुजला कॉलेज
निर्णय को मिली मंजूरी, यातायात में आएगी सुगमता
24 जून को आयोजित जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में इन संशोधनों को औपचारिक अनुमोदन मिल गया है। शेष आदेश पहले की तरह प्रभावी रहेंगे।