चूरू, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत चूरू जिले के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों के लिए 18 दिसंबर 2025 को नगरपालिका सभागार, बीदासर में विशेष आवेदन शिविर का आयोजन किया जाएगा।
प्रतिमाह 3000 रुपये पेंशन का लाभ
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन से अतिरिक्त होगी।
कहां और कैसे करें आवेदन
लाभार्थी—
- अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से
- या 18 दिसंबर को बीदासर नगरपालिका सभागार में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर
पंजीकरण करवा सकते हैं।
अंशदान और नियम
उन्होंने बताया कि—
- योजना 26 नवंबर 2024 से लागू है
- लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 100 रुपये अंशदान जमा करना होगा
- 3 वर्ष से पहले या 60 वर्ष से पूर्व योजना छोड़ने पर जमा राशि ब्याज सहित लौटाई जाएगी
- पेंशन अवधि में लाभार्थी की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को अधिकतम 50% पारिवारिक पेंशन देय होगी
पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए—
- आयु: 41 से 45 वर्ष
- निवास: राजस्थान का मूल निवासी
- मासिक आय: 15,000 रुपये से अधिक नहीं
- अनिवार्य दस्तावेज:
- अपने नाम से बैंक बचत खाता
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- ई-श्रम पोर्टल से प्राप्त रजिस्ट्रेशन संख्या
श्रमिकों के लिए राहत भरी योजना
यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में सरकार की अहम पहल मानी जा रही है।