चूरू। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए चूरू में 13 नवंबर, 2025 को विशेष आवेदन शिविर आयोजित किया जाएगा।
यह शिविर नगरपरिषद सभागार, चूरू में आयोजित होगा, जहां पात्र लाभार्थी ई-मित्र केंद्र या मौके पर उपस्थित होकर पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक ओमप्रकाश श्योराण ने बताया कि योजना के तहत पात्र व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह ₹3,000 की पेंशन प्राप्त होगी।
योजना के प्रमुख बिंदु
- लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक प्रति माह ₹100 अंशदान देना होगा।
- राज्य सरकार 60 वर्ष पूर्ण होने पर ₹3,000 प्रति माह पेंशन देगी।
- यदि कोई व्यक्ति तीन साल के भीतर या 60 वर्ष से पहले योजना से बाहर होता है, तो उसे जमा राशि ब्याज सहित वापस की जाएगी।
- यह पेंशन वृद्धावस्था या विकलांग पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी।
- पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन का 50% मिलेगा।
आवश्यक पात्रता और दस्तावेज
ओमप्रकाश श्योराण ने बताया कि आवेदक की आयु 41 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा वह राजस्थान का मूल निवासी हो।
मासिक आय ₹15,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जनआधार कार्ड
- बैंक बचत खाता (आवेदक के नाम से)
- ई-श्रम पोर्टल से प्राप्त पंजीकरण संख्या
अधिकारी की अपील
श्योराण ने कहा कि —
“राज्य सरकार का उद्देश्य है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। सभी पात्र नागरिक इस शिविर में आकर योजना का लाभ लें।”