चूरू, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के तहत श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों के लिए 10 दिसंबर 2025 को सुजानगढ़ नगरपरिषद सभागार में विशेष आवेदन शिविर आयोजित किया जाएगा।
यह शिविर प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सहायक निदेशक गणपत राम चौधरी ने बताया कि—
- पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
- आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से या सुजानगढ़ में आयोजित विशेष शिविर में पंजीकरण करवा सकते हैं।
- यह योजना 26 नवंबर 2024 को राज्य सरकार द्वारा लागू की गई थी।
अंशदान कैसे देना होगा?
- योजना में शामिल होने के लिए 60 वर्ष की आयु तक 100 रुपये प्रतिमाह अंशदान जमा करना होगा।
- यदि कोई व्यक्ति 3 वर्ष से पहले या 60 वर्ष की आयु से पहले योजना छोड़ना चाहता है, तो उसे ब्याज सहित जमा राशि वापस मिलेगी।
- 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर राज्य सरकार द्वारा 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
- यह पेंशन वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन से अलग मिलेगी।
पेंशनर की मृत्यु पर क्या होगा?
यदि किसी पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो—
- उसके पति/पत्नी को अभिदाता की पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
सहायक निदेशक के अनुसार, योजना के लिए निम्न पात्रता और दस्तावेज आवश्यक हैं:
- आयु: 41 से 45 वर्ष
- राजस्थान का मूल निवासी
- मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो
- अपने नाम से बैंक बचत खाता
- आधार कार्ड
- जनाधार कार्ड
- ई-श्रम पोर्टल की रजिस्ट्रेशन संख्या
कहां और कब लगेगा शिविर?
स्थान: सुजानगढ़ नगरपरिषद सभागार
तारीख: 10 दिसंबर 2025
समय: सुबह से आवेदन प्रक्रिया शुरू
अधिकारियों ने सभी पात्र श्रमिकों, पथ विक्रेताओं और लोक कलाकारों से शिविर में आकर समय पर पंजीकरण करवाने की अपील की है।