Rajasthan News: राजस्थान सरकार के द्वारा दिवाली से पहले राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया गया है।भजनलाल शर्मा सरकार के द्वारा 10 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है।

नए नियम के अनुसार मानसिक रूप या शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी के संतान को विवाहित होने के बाद भी पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आय पात्रता की बढ़ाई गई सीमा
पेंशन नियमों में केवल दिव्यांगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी आश्रित संतानों के लिए आय की सीमा में भी बदलाव किया गया है, जो उन्हें महंगाई के दौर में बड़ी राहत देगा। पारिवारिक पेंशन के लिए अब बेटा या बेटी का मासिक आय 12500 रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आए इस सीमा को पार करता है तो उन्हें पारिवारिक पेंशन नहीं दिया जाएगा।
विवाह के 6 महीने बाद तक की बच्चों को पेंशन दिया जाएगा इसके बाद पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा हालांकि आपको पेंशन लेने के लिए अपना आय प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा।
दिव्यांग संतान के लिए विशेष राहत
इतना ही नहीं, विकलांगता से पीड़ित संतान को तब तक अपात्र नहीं माना जाएगा, जब तक उनकी मासिक आय ₹8,850/- और प्रचलित दर पर देय महंगाई राहत (Dearness Relief) की कुल राशि से अधिक नहीं हो जाती. इस प्रावधान से दिव्यांगजनों को ₹8,850 की निश्चित आय के साथ-साथ महंगाई भत्ते का अतिरिक्त वित्तीय कवच मिल गया है.