झुंझुनूं। अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने स्वरोजगार और शिक्षा ऋण से जुड़े लाभार्थियों के लिए राहत की घोषणा की है। विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2025 शुरू की गई है, जिसके तहत बकाया ऋण चुकाने पर ब्याज और दंडनीय ब्याज में छूट दी जाएगी।
30 सितंबर अंतिम तिथि
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नेहा झाझड़िया ने बताया कि यह योजना 30 सितंबर 2025 तक ही लागू रहेगी। निर्धारित तिथि तक एकमुश्त बकाया राशि जमा कराने वाले ही छूट का लाभ उठा पाएंगे।
समय पर भुगतान नहीं तो कार्यवाही
अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि तक ऋण राशि जमा नहीं करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
संपर्क सुविधा
योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग कार्यालय के दूरभाष 01592-232032 पर संपर्क किया जा सकता है।