Minimum wage in Haryana : हरियाणा सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्ड निगमो और सार्वजनिक उपक्रम में काम कर रहे संविदा कर्मियों के वेतन ढांचे में बदलाव किया गया है।यह नया नियम 2025 जनवरी से प्रभावी माना जाएगा। इसका साफ मतलब है कि जनवरी 2025 से बकाया सभी एरियर का भुगतान हरियाणा सरकार संविदा कर्मियों को करेगी।
हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के द्वारा जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय विभिन्न विभागों और संगठनों के द्वारा किए गए मांगों के बाद लिया गया है। विभिन्न विभागों के द्वारा लंबे समय से संविदा कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी।
अलग-अलग श्रेणी के संविदा कर्मचारियों के लिए अलग-अलग सैलरी तय किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा तय किया गया है कि अब किसी भी संविदा कर्मचारियों को प्रतिदिन 625 रुपए से कम नहीं दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने बताया कि यह वेतन संशोधन विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों को बढ़ती लागत और क्षेत्रीय और समानताओं के अनुरूप उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है