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Pension Deadline: पेंशन पर केंद्र सरकार ने सुनाया बड़ा फैसला, 30 नवंबर तक कर्मचारी करें ये काम, वरना बढ़ेगी परेशानी

Pension Deadline: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है।वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों को 30 नवंबर 2025 तक UPS का विकल्प चुनने के लिए कहा है और अपना अनुरोध जमा करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने इसका डेडलाइन जारी किया है और इसके बाद डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा।

क्या है UPS

UPS ( unified pension scheme) एक वैकल्पिक पेंशन योजना है जिसे इस साल 1 अप्रैल से लागू किया गया है। यह योजना एनपीएस के भीतर काम करती है लेकिन इसमें बाजार के उतार-चढ़ाव का जोखिम देखने को नहीं मिलता है। UPS के अंतर्गत कम से कम 25 साल सेवा पूरा करने वाले कर्मचारियों को अंतिम 12 महीना के औसत मूल सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।

क्यों खास है यह स्कीम

UPS के अंतर्गत केंद्रीय कर्मियों को मुख्य रूप से तीन तरह के लाभ देने की बात कही गई है जिसमें गारंटीड आय, चीलापन और अतिरिक्त लाभ शामिल किया गया है। इसमें पेंशनधारियों को गारंटीड पेंशन दिया जाएगा इसके साथ ही टैक्स छूट भी दिया जाएगा।

30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा मौका

30 नवंबर तक आपको हर हाल में यूपीएस का चयन करना होगा वरना बाद में आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। आप अगर यूपीएस चुनना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर दे।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इच्छुक कर्मचारी दो तरीके से आवेदन कर सकते हैं। एक तरीका ऑनलाइन है और दूसरा तरीका ऑफलाइन है। कर्मचारी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सिस्टम के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार के द्वारा सभी नोडल ऑफिस को निर्देश दिया गया है कि वह प्राप्त आवेदनों को तय प्रक्रिया के अनुसार सही समय पर निपटाएं।