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राजस्थान में पहली बार लागू हुआ नया क़ानून, मृतक के शव के साथ प्रदर्शन किया तो होगी 5 साल की सजा, हॉस्पिटलों के लिए भी नया नियम लागू

Rajasthan News: राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां मृत शरीर सम्मान अधिनियम 2023 को पूर्ण रूप से लागू किया गया है।नए कानून के अनुसार अगर आप सड़क या सार्वजनिक जगहों पर मृतक के शव को रखकर किसी भी तरह का प्रदर्शन करते हैं तो आपको 5 साल की सजा हो जाएगी।

इस नए अधिनियम के तहत गैर-परिवार सदस्य द्वारा शव का राजनीतिक प्रदर्शन या विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की कैद और जुर्माने की सजा होगी।परिवार के सदस्य अगर ऐसा करने की अनुमति दें या भाग लें तो 2 वर्ष की जेल हो सकती है।

शव लेने से इनकार पर भी होगी सजा

नई अधिसूचना के अनुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा 24 घंटे का नोटिस मिलने के बाद आपको शव लेना होगा और अगर आप इनकार कर रहे हैं तो आपको 1 साल तक की क्या आरजूर्मन है या फिर दोनों हो सकता है।शव लेने से इनकार करने पर पुलिस शव कब्जे में लेगी, आवश्यक वीडियोग्राफी युक्त पोस्टमार्टम कराएगी और लोक प्राधिकारियों से अंतिम संस्कार करवाएगी।

हॉस्पिटल के लिए भी प्रावधान


पुलिस थाने संदिग्ध दुरुपयोग वाले शव जब्त करेंगे, मजिस्ट्रेट और जिला एसपी को सूचित करेंगे और अधिकृत अस्पतालों में जांच कराएंगे।