Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी हुआ है। राज्य में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। राज्य में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और सुप्रीम कोर्ट के ओर से गठित सुरक्षा समिति के निर्देशों के बाद अब पुलिस महानिदेशक ने सभी विभागाध्यक्षों और नियंत्रण अधिकारियों को सख्त आदेश जारी किया है।
सामने जानकारी के अनुसार अब सरकारी विभागो, संस्थाओं और उपक्रमों के अधिकारी कर्मचारियों के लिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चौपाइयां गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
दफ्तरों के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाना है जरूरी
DGP ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी सरकारी कार्यायलयों के प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी है और उनके नियमित मॉनिटरिंग करना भी जरूरी है। सभी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के नियमों का पालन करें।
सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस नियम का पालन करना होगा। जो अधिकारी और कर्मचारी नियमों का पालन करेंगे उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
क्यों जारी हुआ है ऐसा आदेश
राजस्थान और देश में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग के आदेश दिया है। इसके बाद मुख्य सचिव ने 19 नवंबर को नई दिल्ली में हुई बैठक के आधार पर यातायात सुरक्षा से जुड़े विभागों की समीक्षा भी की। आम नागरिकों की तरह सरकारी कार्मिकों को भी सड़क सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य से यह नया नियम लागू किया गया है।