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दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में लागू हुआ नया नियम, ये काम करने पर तुरंत हो जाएगी जेल

Rajasthan news: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब राजस्थान के श्रीगंगानगर और जैसलमेर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। श्री गंगानगर की मजिस्ट्रेट डॉक्टर मंजू ने जिले में तीन कड़े प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है जो कि अगले दो महीने तक लागू रहेंगे। जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि यह पाबंदियां सीमा सुरक्षा के लिए काफी जरूरी है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

3 किलोमीटर बॉर्डर एरिया में नाइट कर्फ्यू

जिला प्रशासन ने फैसला लिया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 3 किलोमीटर के दायरे में अब शाम 7:00 से सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। इस दौरान किस केवल परमिट लेकर अपने खेत वाले जमीन पर जा सकते हैं। आप पटाखे या कोई भी तेज आवाज वाले इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं।

पाकिस्तानी लोकल सिम का इस्तेमाल करने पर हो जाएगी जेल

सुरक्षा एजेंसी को जानकारी मिली है कि श्रीगंगानगर के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क की रेंज तीन से चार किलोमीटर अंदर तक जाती है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तानी सिम कार्ड का उपयोग पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उन्हें तुरंत जेल की सजा हो जाएगी।

किरायेदारों और मजदूरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी

दूसरे जिले से आने वाले हर व्यक्ति पर अब प्रशासन कड़ी नजर रखेगा। हॉस्टल संचालक एट बाते या कारखाने मालिक को जरूरी है कि वह किराएदार मजदूर घरेलू नौकर या बाहर से आए किसी भी रेंटर का वेरिफिकेशन पुलिस से कारण। पुलिस वेरिफिकेशन बिना किसी को भी नौकरी देना अपराध माना जाएगा और उसे जेल की सजा हो जाएगी।