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बड़ी खबर: सरकार का बड़ा फैसला, अब राजस्थान में आसानी से नहीं होगी मकान दुकान और जमीन के रजिस्ट्री, जानें पूरी खबर

Rajasthan News: राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा बिजली बिलों की वसूली और अदालती मुकदमों से बचने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब अचल संपत्ति यानी कि मकान दुकान और जमीन की खरीद बिक्री के समय बिजली विभाग से ‘ शून्य देयता प्रमाण पत्र’ लेना जरूरी होगा।

इस संबंध में जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर भंवर लाल ने जोधपुर पाली सिरोही फलोदी बालोतरा बाड़मेर जैसलमेर श्रीगंगानगर बीकानेर हनुमानगढ़ और चूरू सहित कई जिला कलेक्टरों को पत्र लिख दिया है।

एमडी भंवरलाल के द्वारा 14 नवंबर को समीक्षा बैठक के दौरान इस मामले को गंभीरता से उठाया गया। उन्होंने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग बिजली बिल नहीं भरते हैं और बड़े पैमाने पर बिजली बिल बकाया रहता है बाद में नए खरीदार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

कई मामलों में देखा जाता है कि जब विभाग बिजली वसूली के लिए जाता है तो खरीदार न्यायालय के शरण में जाते हैं। अदालत में ज्यादातर मामलों में राहत दे दी जाती है ऐसे विभाग पर मुकदमों का बोझ बढ़ जाता है और राशि भी नहीं मिल पाती।

अब अगर घर बेचना है तो पहले बिजली बिल शून्य करना होगा। राजस्थान के तमाम जिलों में स्थित नियम को लागू किया जाएगा। बिजली विभाग के इस कदम से राजस्व में वृद्धि होगी और अनावश्यक कानूनी विवादों से भी राहत मिलेगी।