Posted inRajasthan News (राजस्थान समाचार)

विद्युत नियामक आयोग का बड़ा फैसला, राजस्थान की बिजली उपभोक्ताओं को मिला बड़ा तोहफा, जाने पूरी खबर

Rajasthan News: राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के द्वारा नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है। आयोग के द्वारा कटे हुए कनेक्शन को फिर से जुड़वाने और 150 किलो वाट तक कनेक्शन का शुल्क तय कर दिया गया है।

इसके संबंध में एक नोटिस भी जारी किया गया है।बता दे की कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन पांच साल तक तथा औद्योगिक कनेक्शन दो साल तक पुनः जुड़ सकेंगे। सामने जानकारी के अनुसार आयोग के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड एंड कनेक्ट मीटर्स रेगुलेशंस 2021 में द्वितीय संशोधन का आदेश भी जारी कर दिया गया है।

बता दे की कटे हुए कनेक्शन को फिर से जोड़ने के संबंध में एक नई शर्त को भी जोड़ा गया है। अगर कनेक्शन काटने के बाद ट्रांसफार्मर या बिजली का पोल है गया है तो उसे लगाने का खर्च दोबारा उपभोक्ता को देना होगा।

150 किलोवाट तक शुल्क तय


संशोधन आदेश में 150 किलोवाट तक के कनेक्शन (जैसे फैक्टरी, हॉस्टल, मॉल और दुकान) के लिए शुल्क तय कर दिए गए हैं। अब बिजली उपभोक्ताओं को बिजली विभाग कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा।