Posted inRajasthan News (राजस्थान समाचार)

Rajasthan: दिवाली से पहले राजस्थान की जनता को लगा बड़ा झटका, अब कृषि भूमि का रजिस्ट्री होगा महंगा

Rajasthan: राजस्थान के शहरी क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि का रजिस्ट्री कराना अब काफी ज्यादा महंगा हो गया है। इसमें शहरी क्षेत्र और शहरी परिधि क्षेत्र की कृषि भूमि को भी शामिल किया गया है। अभी तक 1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि में यह नियम लागू किया गया था।

राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है जब सड़क चौड़ाई के आधार पर शुल्क में बढ़ोतरी की गई है यानी की जितनी चौड़ी सड़क रजिस्ट्री भी उतनी महंगी होगी। सड़क चौड़ाई के आधार पर ऐसे चार कैटेगरी में बांटा गया है। भूमि 40 फीट से अधिक चौड़ी एप्रोच रोड पर स्थित है तो डीएलसी दर में 10 से 20% तक अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी।

वित्त विभाग में जारी किया नया नोटिफिकेशन

वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी करना ही दरों को भी लागू कर दिया है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास न्यास और विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में आने वाले कृषि भूमि को भी शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बिल्डर डेवलपर्स पर भी काफी ज्यादा असर होगा।

सरकार ने क्यों लिया यह फैसला

अफसर का कहना है कि शहरी क्षेत्र में 2000 वर्ग मीटर तक कृषि भूमि का उपयोग किसी कार्य के लिए नहीं होता है यह आवासीय कमर्शियल उपयोग होता है और बिल्डर डेवलपर्स कमाई करते हैं।बिल्डर और डेवलपर की कमाई हो जाती है क्योंकि वह रजिस्ट्री कृषि दर पर करते हैं लेकिन राजस्व नुकसान होता है यही वजह है कि अब फीस में बढ़ोतरी कर दी गई है ताकि राजस्व में कमी ना हो।

ऐसे होगी बढ़ोतरी40 फीट तक सड़क चौडाई –

संबंधित जिला स्तरीय कमेटी तय करेगी।40 फीट से ज्यादा और 60 फीट से कम – 10 फीसदी की वृद्धि।60 फीट से ज्यादा और 100 फीट से कम – 15 फीसदी बढ़ोतरी।100 फीट और उससे ज्यादा सड़क चौडाई – 20