Rajasthan News: राजस्थान के भजन लाल शर्मा सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के निधन के बाद मिलने वाले पारिवारिक पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। वित विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था को साल 2025 में लागू किया है। सरकार के द्वारा किए गए इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक पेंशन के दुरुपयोग को रोकना है इसके साथ ही वास्तविक पात्र कर्मचारियों को इसका लाभ पहुंचाना है।
क्या है नया नियम
नए नियम के अनुसार अब पेंशन केवल और विवाहित पुत्र या पुत्री को दिया जाएगा जिसकी मासिक आय 12500 से कम होगा।
जिस कर्मचारी का निधन हुआ है उसके बेटे या बेटी की शादी हो जाती है या फिर उसे कर्मचारियों के बेटे या बेटी का मासिक आय 12500 से अधिक होता है तो फिर उसे पेंशन नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने दिव्यांग पुत्र या पुत्री के लिए राहत दी है। मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों की वैवाहिक स्थिति पारिवारिक पेंशन की पात्रता को प्रभावित नहीं करेगी। इसके साथ ही यदि उनकी आय 8,850 रुपए प्रतिमाह (महंगाई राहत सहित) से कम है, तो वे पेंशन प्राप्त करते रहेंगे।