Rajasthan News: राजस्थान सरकार के द्वारा अनुकंपा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए नियम के अंतर्गत अब आश्रित व्यक्ति 90 दिन के बजाय 180 दिन तक अनुकंपा के लिए आवेदन कर सकता है। अनुकंपा के 1966 के नियमों में बदलाव किया गया है और आदेश बुधवार के दिन जारी कर दिया गया।
राजस्थान सरकार ने बदल दिया अनुकंपा का नियम
कार्मिक विभाग के द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार मृत के सरकारी कर्मचारियों के आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए राजस्थान सरकार या संबंधित विभाग की मृत्यु के 180 दिन तक नौकरी के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले आवेदन के लिए समय अवधि 90 दिन थी जिसे बाद कर 180 दिन कर दिया गया है।
अनुकंपा पर पहले रहेगी पत्नी का हक
आपको बता दे अनुकंपा के नियम 1966 के प्रावधान के अंतर्गत किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद अनुकंपा पर पत्नी का पहला हक होता है। अगर पत्नी इंकार करती है तब बेटे या बेटी को नौकरी का अधिकार मिलेगा।
सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए लिया गया है। अब पत्नी को अनुकंपा में ज्यादा फायदा मिलेगा। राजस्थान के भजन लाल शर्मा सरकार के द्वारा इसके संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया।