ऋणियों को मिलेगा अंतिम मौका, 25% राशि जमा कर पाएं राहत
सीकर।मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 में सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पात्र ऋणी 30 सितम्बर 2025 तक अपनी 25 प्रतिशत राशि जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
अंतिम दिन रही भारी भीड़
पूर्व में यह तिथि 30 जून तय की गई थी, लेकिन योजना को लेकर किसानों में उत्साह इतना अधिक था कि बैंकों व पोर्टल पर लंबी कतारें देखने को मिलीं। बावजूद इसके कई पात्र ऋणदाता योजना से वंचित रह गए। इन्हीं की मांग पर सरकार ने तिथि बढ़ाने का अहम निर्णय लिया है।
किसानों को मिलेगा पुनर्वित्त का लाभ
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि जिन किसानों को इस योजना से लाभ मिलेगा, उन्हें भूमि विकास बैंकों से दीर्घकालीन कृषि व अकृषि निवेश ऋण भी मिलेगा। इसके लिए 36 प्राथमिक बैंकों को लक्ष्य दिया गया है।
अब तक 130 करोड़ रुपये की राहत
मंत्री ने जानकारी दी कि 30,007 पात्र ऋणियों में से 7,500 से अधिक को अब तक 130 करोड़ रुपये की ब्याज राहत दी जा चुकी है। इससे किसान अपनी गिरवी रखी भूमि मुक्त करवा पाएंगे।
योजना की मुख्य विशेषताएं
- ब्याज, दण्डनीय ब्याज व वसूली खर्च में शत-प्रतिशत राहत
- केवल मूलधन व बीमा प्रीमियम का भुगतान अनिवार्य
- 25% राशि जमा करवाकर योजना में शामिल हो सकते हैं
- अंतिम तिथि अब 30 सितम्बर 2025