सीकर, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, सीकर को मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में जिला सहायता केन्द्र बनाया गया है।
संयुक्त निदेशक सरिता सैनी ने बताया कि इस योजना में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA), राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) व बिजली कंपनियों के बाहर रहे विद्युतकर्मी परिवार शामिल हैं।
दस लाख रुपये तक की सहायता
यदि पात्र परिवार के सदस्य की मृत्यु या क्षति रेल, वायु, सड़क, ऊँचाई से गिरना, मकान गिरना, डूबना, जलना आदि दुर्घटनाओं में होती है, तो अधिकतम दस लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष सहायता मिलती है।
दावे में मध्यस्थ की जरूरत नहीं
सामान्यत: कई लोग दावों के लिए मध्यस्थों से दस्तावेज जमा कराते हैं जिससे वे गुमराह होते हैं। यह योजना पूरी तरह पारदर्शी है, दावा कोई भी स्वयं या ई-मित्र से आसानी से प्रस्तुत कर सकता है।
सहायता केंद्र और हेल्पलाइन
किसी भी परेशानी या जानकारी के लिए लाभार्थी सीकर जिला सहायता केंद्र या हेल्पलाइन नंबर 8302221216 व सेंट्रल हेल्पलाइन 18001806268 से सहायता ले सकते हैं।