Posted inSikar News (सीकर समाचार)

बहू और प्रेमी ने छीनी थी रोड़ा बनी “सास” की साँस,11 साल के बाद अब इन्साफ

Neemkathana court sentences daughter-in-law and lover to life imprisonment

सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में 11 साल पुराने सास की हत्या के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू आशा देवी और उसके प्रेमी राकेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

2014 में हुई थी खौफनाक वारदात

यह मामला 7 दिसंबर 2014 की रात का है। नीमकाथाना के एक गांव में सुवा देवी नामक महिला ने अपनी बहू आशा देवी को पड़ोसी राकेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था।
परिवार की लोक-लाज बचाने के लिए सास ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर सास को गला दबाकर मारने की योजना बना ली।

हत्या के बाद लाश नाले में फेंकी

हत्या के बाद दोनों ने शव को पास के नाले में फेंक दिया। ससुर ने मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच कर दोनों को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया।

कोर्ट ने दी उम्रकैद और जुर्माना

गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह पारिवारिक विश्वास और सामाजिक मर्यादा की हत्या का मामला है।

11 साल बाद आया फैसला

करीब 11 साल बाद आए इस फैसले से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि यह फैसला समाज को यह संदेश देता है कि अपराध कितना भी पुराना क्यों न हो, न्याय जरूर मिलता है।