सीकर में स्कूली बच्चों के लिए और सख्त होंगे सुरक्षा नियम
सीकर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेन्द्र सिंह जोधा की अध्यक्षता में बाल वाहिनी योजना समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा ने विस्तार से बताया कि बच्चों की सुरक्षा और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई जरूरी निर्णय लिए गए हैं।
महत्वपूर्ण फैसले
- 36 सीट से अधिक क्षमता वाले वाहन अब कम ट्रैफिक वाले क्षेत्रों में ही संचालित होंगे।
- स्कूलों में सड़क सुरक्षा क्लब बनाना अनिवार्य होगा, जिससे जागरूकता बढ़ेगी।
- प्रत्येक स्कूल में सेफ जोन का ऑडिट और बाल वाहिनी के चालकों की स्वास्थ्य व नेत्र जांच के लिए समर्पित शिविर लगाए जाएंगे।
- चालकों का पुलिस वेरीफिकेशन करना अनिवार्य होगा। जो भी चालक गंभीर यातायात नियम तोड़ेगा, उसकी स्कूल वाहन चलाने की अनुमति रद्द हो जाएगी।
बाल वाहिनी वाहनों की मॉनिटरिंग होगी मजबूत
- प्रत्येक स्कूल की सड़क सुरक्षा ऑडिट और ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया।
- सभी स्कूली बसों में GPS, फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर और उपयुक्त डोर लॉक सिस्टम होना आवश्यक होगा।
- वाहनों की फिटनेस, पॉल्यूशन और इंश्योरेंस की नियमित जांच अनिवार्य होगी।
अधिकारियों और समाज की भागीदारी
बैठक में परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर विकास, पुलिस व निजी संस्थानों के अधिकारी उपस्थित रहे। परिवहन अधिकारी ताराचंद बंजारा ने कहा, “नई व्यवस्था से बच्चों की सुरक्षा पहले से बेहतर होगी; स्कूल संचालकों व वाहन मालिकों को हर निर्देश का पालन करना होगा।”