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प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर बीएलओ सचिन जाखड़ निलंबित

Jhunjhunu election officer suspends BLO Sudhir Kumar for negligence

निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई, निलंबन आदेश जारी

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा ने आदेश जारी कर बीएलओ सचिन जाखड़, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार सीकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह कार्रवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) सीकर द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है। रिपोर्ट में बताया गया कि सचिन जाखड़ विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 (SIR–2026) के तहत आयोजित प्रशिक्षणों में लगातार अनुपस्थित रहे।


प्रशिक्षण से अनुपस्थिति और लापरवाही

जिला प्रशासन के अनुसार, जाखड़ को पहले प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद उन्होंने बीएलओ एप पर मतदाताओं की सूची मैपिंग में लापरवाही बरती और 3 नवंबर को आयोजित रिफ्रेशर प्रशिक्षण में भी बिना सूचना अनुपस्थित रहे।

अधिकारी ने बताया कि ऐसी लापरवाही से निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य पर असर पड़ता है।


विभागीय जांच और निलंबन विवरण

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत सचिन जाखड़ के विरुद्ध नियम 17 सीसीए के अंतर्गत विभागीय जांच प्रस्तावित की गई है।

निलंबन काल में उनका मुख्यालय दांतारामगढ़ एसडीएम कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।


स्रोत: जिला निर्वाचन कार्यालय, सीकर
रिपोर्ट: , Shekhawati Live