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निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर दो बीएलओ निलंबित

Two BLOs suspended in Fatehpur Sikar for election negligence

फतेहपुर में निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर कार्रवाई

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर मुकुल शर्मा ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर दो बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र (032) में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य के दौरान की गई।

पहले बीएलओ मनोज कुमार निलंबित

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एसडीएम) फतेहपुर की रिपोर्ट के अनुसार, मनोज कुमार, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय शहीद इनायत खां राउमावि कायमसर को बूथ लेवल अधिकारी नियुक्त किया गया था।
लेकिन उन्होंने नियुक्ति आदेश प्राप्त करने से इनकार किया और कई बार संपर्क करने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
इससे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य प्रभावित हुआ, जिसे जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया।

नियम 17 सीसीए के तहत विभागीय जांच प्रस्तावित करते हुए मनोज कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय एसडीएम कार्यालय श्रीमाधोपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता मिलेगा।

दूसरे बीएलओ रामस्वरूप राठी पर भी गिरी गाज

इसी तरह, रामस्वरूप राठी, सी.ए.-2, कार्यालय एईएन (O&M) एवीवीएनएल, रामगढ़ को भी फतेहपुर क्षेत्र के भाग संख्या 36 में बीएलओ नियुक्त किया गया था।
उन्हें 2 नवम्बर को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराए गए थे, परंतु 8 नवम्बर तक उन्होंने घर-घर वितरण का कार्य पूरा नहीं किया।
बार-बार चेतावनी के बावजूद कार्य के प्रति उदासीनता और अनुपस्थिति दर्ज की गई।

इस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं राजस्थान असैनिक सेवाएँ नियम, 1958 के तहत रामस्वरूप राठी को भी निलंबित कर दिया गया है। उनका मुख्यालय अब एसडीएम कार्यालय नीमकाथाना रहेगा।

प्रशासन का सख्त संदेश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि “निर्वाचन कार्य राष्ट्रीय महत्व का दायित्व है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
उन्होंने सभी कार्मिकों को चेतावनी दी कि पुनरीक्षण कार्य को समयबद्ध और जिम्मेदारीपूर्वक पूरा करें, अन्यथा आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।