सीकर। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बाल कल्याण समिति और नशा मुक्ति अभियान की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बाल संरक्षण और नशा मुक्ति से जुड़े मुद्दों पर विभागवार समीक्षा कर कलेक्टर ने कई सख्त निर्देश जारी किए।
मेडिकल स्टोर्स पर CCTV और डिजिटल रजिस्टर अनिवार्य
कलेक्टर शर्मा ने औषधि नियंत्रक अधिकारी को निर्देश दिया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर्स पर CCTV कैमरे और डिजिटल रजिस्टर अनिवार्य रूप से लगाए जाएं।
उन्होंने कहा कि नियमों की अवहेलना करने वाले मेडिकल स्टोर्स का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
नशा मुक्ति के लिए कड़ी कार्रवाई
कलेक्टर ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए औषधि नियंत्रक और आबकारी विभाग को मिलकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नाबालिगों को शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित हो और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बाल संरक्षण पर जोर
जिला कलेक्टर ने मेडिकल विभाग को निर्देशित किया कि सभी प्रमुख अस्पतालों में पालनागृह स्थापित किए जाएं।
महिला एवं बाल विकास विभाग को जिले के 800 कुपोषित और अति-कुपोषित बच्चों को समय पर पोषाहार उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर उन्हें पीएचसी में रेफर करने के निर्देश दिए।
विद्यालयों के पास तंबाकू उत्पादों पर रोक
कलेक्टर ने आदेश दिया कि विद्यालयों के 100 मीटर दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित की जाए।
साथ ही, कचरा बीनने वाले बच्चों की पहचान कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए ताकि वे नशे की गिरफ्त में न आएं।
अधिकारियों की मौजूदगी
बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) भावना शर्मा, जिला परिषद सीईओ राजपाल यादव, उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग प्रियंका पारीक,
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष अकुर बहड, सदस्य बिहारी लाल बालान, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य सरोज, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सुरेन्द्र सिंह शेखावत,
उपनिदेशक महिला बाल विकास सुमन पारीक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अशोक महरिया, चाइल्ड हेल्प लाइन कोऑर्डिनेटर राहुल दानोदिया,
बाल संरक्षण अधिकारी अनीता, वरिष्ठ सहायक अजय ढाका, परामर्शदाता फुलचंद गर्जर सहित अन्य विभागीय अधिकारी और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।