Posted inSikar News (सीकर समाचार)

निर्माण उपकर अनिवार्य: 596 को नोटिस, कुर्की की चेतावनी

Sikar labour department issues construction cess notices to builders

उपकर जमा नहीं करने पर 100% पेनल्टी और 24% ब्याज का प्रावधान

सीकर जिले में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (श्रमिक) कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत
निर्माण कार्य की लागत पर 1 प्रतिशत उपकर (सेस) जमा कराना अनिवार्य है।

सहायक श्रम आयुक्त सीकर हितेश चौधरी ने बताया कि
प्रदेश में 27 जुलाई 2009 के बाद निर्मित
सरकारी, वाणिज्यिक और निजी (आवासीय) भवनों पर यह उपकर लागू है।


किन भवनों पर लगेगा उपकर?

  • सभी सरकारी और व्यावसायिक भवन
  • 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले आवासीय भवन
  • 10 लाख रुपये से कम लागत के केवल आवासीय भवन उपकर से बाहर

उन्होंने स्पष्ट किया कि
राजस्थान में किसी भी वर्ग को उपकर से छूट नहीं दी गई है


निर्माण शुरू और पूरा होने पर देनी होगी सूचना

भवन मालिक या नियोजक को

  • निर्माण प्रारंभ करने की सूचना 30 दिन के भीतर श्रम विभाग को देनी होगी
  • निर्माण पूर्ण होने या उपकर निर्धारण के 30 दिन में उपकर जमा कराना होगा
  • यदि निर्माण अवधि एक वर्ष से अधिक है तो हर वर्ष उपकर जमा करना अनिवार्य है

उपकर से प्राप्त राशि
निर्माण श्रमिकों की कल्याणकारी योजनाओं में खर्च की जाती है।


596 से अधिक भवन मालिकों को नोटिस

वित्तीय वर्ष 2025–26 में
सीकर जिले में 596 से अधिक निर्माण स्थलों (आवासीय व व्यवसायिक) के मालिकों को
नोटिस जारी किए गए हैं

यदि तय समय में उपकर जमा नहीं कराया गया तो

  • मामला जिला कलेक्टर को वसूली के लिए भेजा जाएगा
  • विभाग एकपक्षीय लागत निर्धारण कर सकता है

न जमा करने पर भारी आर्थिक कार्रवाई

सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि

  • देरी पर 24% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा
  • आदेश के बाद भुगतान नहीं करने पर 100% पेनल्टी लगेगी
  • अंततः कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है

उन्होंने चेतावनी दी कि
उपकर जमा नहीं कराने वालों से ब्याज व पेनल्टी सहित वसूली की जाएगी


नक्शा पास करवाने पर भी अंतिम भुगतान जरूरी

यदि किसी निर्माणकर्ता ने
नगर परिषद, नगर पालिका या UIT में नक्शा स्वीकृति के समय
उपकर की अनुमानित राशि जमा करवा दी है,
तो भी अंतिम उपकर निर्धारण राशि
कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, सीकर में जमा कराना अनिवार्य है।


श्रम विभाग का स्पष्ट संदेश

श्रम आयुक्त के निर्देशानुसार

  • अधिक से अधिक भवन मालिकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं
  • समय रहते उपकर जमा न कराने पर
    एकपक्षीय कार्रवाई तय है

Shekhawati Live सलाह

यदि आपने 27 जुलाई 2009 के बाद भवन निर्माण कराया है,
तो जल्द से जल्द अपने दस्तावेज जांचें और
उपकर जमा कर अनावश्यक कार्रवाई से बचें