7 दिनों में 596 फर्मों पर जांच, ₹8.90 लाख का जुर्माना वसूला गया
सीकर, दीपावली पर्व को देखते हुए उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाए गए कंज्यूमर केयर अभियान के तहत विधिक मापविज्ञान अधिनियम-2009 और डिब्बाबंद वस्तुएं नियम-2011 के अंतर्गत राज्यभर में सख्त कार्रवाई की गई।
सातवें दिन 71 फर्मों पर कार्रवाई
अभियान के अंतिम दिन 71 फर्मों का निरीक्षण किया गया।
टीमों ने 4 फर्मों पर डिब्बाबंद वस्तुएं नियम उल्लंघन,
जबकि 23 फर्मों पर बिना सत्यापित बाट-माप व सत्यापन प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर कार्रवाई की।
इन पर कुल ₹53,500 का जुर्माना लगाया गया और 4 कांटे जब्त किए गए।
7 दिनों में ₹8.90 लाख का जुर्माना
13 से 19 अक्टूबर तक चले इस राज्यव्यापी अभियान में 596 फर्मों की जांच की गई।
इनमें से 59 फर्मों पर डिब्बाबंद वस्तुएं नियम के उल्लंघन और 319 फर्मों पर गलत बाट-माप उपयोग करने पर केस दर्ज किए गए।
टीमों ने मौके पर ही नोटिस जारी करते हुए कुल ₹8,90,000 का जुर्माना वसूला।
उपभोक्ता हितों की सुरक्षा मुख्य उद्देश्य
विभाग के अनुसार, इस अभियान का उद्देश्य व्यापारियों को सही माप-तौल अपनाने के लिए प्रेरित करना और उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था।
उपभोक्ताओं को बताया गया कि वे खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं की शुद्धता, मात्रा और मानक की जांच करने का कानूनी अधिकार रखते हैं।
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर
यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा में धोखाधड़ी का संदेह हो, तो वह नीचे दिए गए नंबरों पर शिकायत दर्ज करा सकता है —
- राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1800-180-6030
- नं. 14435
- व्हाट्सएप: 72300-86030
यह हेल्पलाइन शिकायत दर्ज करने, परामर्श देने और उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करती है।