सीकर, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए वार्षिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक प्रियंका पारीक ने जानकारी देते हुए बताया कि जुलाई माह में यह सत्यापन हर वर्ष आवश्यक होता है।
यदि पात्र लाभार्थियों द्वारा समय पर सत्यापन नहीं कराया गया, तो पेंशन और पालनहार योजना के तहत मिलने वाली राशि का भुगतान रोका जा सकता है।
जिले में कितने सत्यापन लंबित?
- 441 विधवा महिलाओं का पेंशन सत्यापन
- 238 बच्चों का अध्ययन प्रमाण पत्र सत्यापन
इन सभी लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे तत्काल ई-मित्र केंद्र, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय या जिला कार्यालय में नियमानुसार वार्षिक सत्यापन कराएं।
सत्यापन कहां करवाएं?
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र
- ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय
- जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कार्यालय, सीकर