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जिला उपभोक्ता आयोग में लोक अदालत, 11 बिजली प्रकरणों का निस्तारण

Lok Adalat held at Sikar Consumer Commission resolves electricity cases

सीकर, जिला उपभोक्ता आयोग, सीकर के परिसर में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। लोक अदालत के माध्यम से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) से संबंधित 11 प्रकरणों का आपसी सहमति और मध्यस्थता से निस्तारण किया गया।

अध्यक्षता में हुआ आयोजन

लोक अदालत का आयोजन अजय कुमार बंसल, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता आयोग, सीकर की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान नरेंद्र सिंह गढ़वाल, सदस्य, जिला उपभोक्ता आयोग, सीकर भी उपस्थित रहे।

2017 से लंबित मामला भी सुलझा

अध्यक्ष अजय कुमार बंसल ने बताया कि विद्युत बिल भुगतान से संबंधित चेक बाउंस का एक प्रकरण, जो वर्ष 2017 से लंबित था, उसे भी उभय पक्षों की सहमति से सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारित किया गया।
उन्होंने कहा कि यह लोक अदालत की प्रभावशीलता और उपयोगिता को दर्शाता है।

त्वरित और सरल समाधान

लोक अदालत के माध्यम से

  • उपभोक्ताओं को त्वरित राहत मिली
  • लंबित मामलों की संख्या में कमी आई
  • न्याय प्रक्रिया को सरल और सौहार्दपूर्ण बनाया गया

ये रहे उपस्थित अधिकारी व प्रतिनिधि

कार्यक्रम में

  • अशोक कुमार सोनी (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी)
  • गोपीराम जाट (सहायक प्रशासनिक अधिकारी)
  • राकेश कुमार मुंड (निजी सहायक)
  • हरलाल सिंह काजला (वरिष्ठ सहायक)
  • सुमन कुमावत (कनिष्ठ सहायक)
  • राधारमण वर्मा, रतन लाल गुर्जर, मनोज कुमार (डीएमए)
  • अधिवक्ता विनोद सरोज एवं प्रेमचंद जांगिड़
    उपस्थित रहे।

AVVNL की ओर से प्रतिनिधित्व

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से

  • हेमराज (अधिशासी अभियंता)
  • राम सिंह (विधि अधिकारी)
  • तारा चंद भास्कर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी)
    ने पक्ष रखा।

उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत

लोक अदालत ने उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए विवादों का आपसी सहमति से समाधान कर एक बार फिर न्याय की त्वरित और प्रभावी प्रणाली को साबित किया।