दीपावली पर खाद्य मिलावट करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
सीकर, दीपावली पर्व के मौके पर आमजन को सुरक्षित व शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकुल शर्मा ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
कलेक्टर ने कहा कि 18 से 23 अक्टूबर 2025 तक मनाए जाने वाले धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज के दौरान बाजारों में बिकने वाली मिठाई, ड्राय फ्रूट्स और अन्य खाद्य सामग्री की गहन जांच की जाए।
मिलावट पर होगी सख्त कार्रवाई
कलेक्टर मुकुल शर्मा ने निर्देश दिया है कि यदि खाद्य सामग्री में मिलावट पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय आमजन की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विशेष व्यवस्था
दीपावली पर्व के दौरान किसी भी आकस्मिक स्थिति में त्वरित चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने के लिए जिले के सभी चिकित्सा वाहनों को उपकरणों और स्टाफ सहित तैनात रखने के निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही सभी राजकीय चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खुला रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
निगरानी टीमें रहेंगी सक्रिय
जिला प्रशासन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला रसद अधिकारी को संयुक्त निरीक्षण टीम बनाकर बाजारों में निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
टीम मिठाइयों की गुणवत्ता, ड्राय फ्रूट्स में नमी, और तेल-घी जैसे उत्पादों की जांच करेगी।