30 सितम्बर तक ऋण नहीं चुकाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
सीकर। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझड़िया ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना 2025 के तहत पात्र ऋणियों को 30 सितम्बर 2025 तक भुगतान करने की छूट दी गई है।
ब्याज में बड़ी राहत
इस योजना के अंतर्गत ऋणियों को अतिदेय ब्याज और दंडनीय ब्याज पर 100% छूट दी जा रही है। इससे लाभ उठाकर ऋणियों को अपने बकाया चुकाने का सुनहरा अवसर मिला है।
नोटिस और व्यक्तिगत संपर्क
कार्यालय द्वारा संबंधित ऋणियों को नोटिस भेजे गए हैं और उनसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया गया है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले सकें।
डिफॉल्टर्स पर सख्ती
अधिकारी ने साफ किया कि जो ऋणी 30 सितम्बर तक भुगतान नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए जिला कार्यालय ने तैयारी भी शुरू कर दी है।