सीकर, जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने जानकारी दी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
8 सितम्बर तक मिलेंगे आवेदन पत्र
इच्छुक एवं पात्र आवेदक 14 अगस्त से 8 सितम्बर 2025 तक किसी भी कार्यदिवस में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच जिला रसद अधिकारी कार्यालय, सीकर से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए ₹100 का भारतीय पोस्टल ऑर्डर जिला रसद अधिकारी, सीकर के पक्ष में जमा करना होगा।
जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितम्बर
पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र 14 अगस्त से 10 सितम्बर 2025 तक जमा कराए जा सकेंगे।
निर्धारित समय के बाद, अपूर्ण या अन्य स्रोत से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
योग्यता और शर्तें
उचित मूल्य दुकानों का विस्तृत विवरण, आवश्यक योग्यताएं, शर्तें व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाइट food.rajasthan.gov.in और जिला रसद अधिकारी कार्यालय में देखे जा सकते हैं।
आवेदन से पहले सभी शर्तों का अध्ययन करना अनिवार्य है। गलत जानकारी देने पर आवंटन रद्द किया जा सकता है।
कार्यालय के विशेष अधिकार
कार्यालय के पास दुकानों की संख्या में बदलाव, निरस्तीकरण या स्थान परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
जहां दुकानदार की मृत्यु के कारण आवंटन प्रक्रिया हो रही है, वहां खाद्य विभाग के निर्देश लागू होंगे।
पूरी प्रक्रिया अदालती व अपीलीय आदेशों के अधीन रहेगी।