सीकर में कोचिंग और हॉस्टलों के लिए सुरक्षा चेतावनी
सीकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने भवनों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों व कोचिंग सेंटरों में अग्नि व विद्युत सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए हैं।
क्यों दिए गए हैं ये निर्देश?
एडीएम रतन कुमार ने बताया कि:
“पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट और लापरवाही के चलते कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है।”
ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।
इन संस्थानों को करना होगा पालन
सभी:
- कोचिंग सेंटर
- छात्रावास (Hostels)
- शिक्षण परिसर (Educational Campuses)
को निम्नलिखित सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे:
विद्युत सुरक्षा उपाय
- लाइन, वायरिंग, उपकरणों की नियमित जांच
- पुराने तार, स्विच, सॉकेट तुरंत बदलें
- लो वोल्टेज उपकरणों का उपयोग करें
अग्नि सुरक्षा उपाय
- हर भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) अनिवार्य
- समय-समय पर यंत्रों की जांच व रिफिलिंग
- स्टाफ व छात्रों को अग्निशमन यंत्र का प्रशिक्षण
आपातकालीन निकास (Emergency Exit) आवश्यक
- भवनों में स्पष्ट दिशा संकेतक बोर्ड लगें
- आपातकालीन निकास मार्ग हमेशा खुला और स्पष्ट हो
- आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण स्टाफ और विद्यार्थियों को दिया जाए