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Sikar News: कोचिंग व हॉस्टल में अग्नि सुरक्षा जरूरी: एडीएम

ADM Sikar issues fire and electrical safety rules for institutions

सीकर में कोचिंग और हॉस्टलों के लिए सुरक्षा चेतावनी

सीकर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने भवनों में बढ़ती आगजनी की घटनाओं को देखते हुए शैक्षणिक संस्थानों, हॉस्टलों व कोचिंग सेंटरों में अग्नि व विद्युत सुरक्षा मानकों की कड़ाई से पालना के निर्देश दिए हैं।


क्यों दिए गए हैं ये निर्देश?

एडीएम रतन कुमार ने बताया कि:

“पिछले दिनों शॉर्ट सर्किट और लापरवाही के चलते कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें जान-माल का नुकसान हुआ है।”

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रशासन सख्त रवैया अपनाने जा रहा है।


इन संस्थानों को करना होगा पालन

सभी:

  • कोचिंग सेंटर
  • छात्रावास (Hostels)
  • शिक्षण परिसर (Educational Campuses)

को निम्नलिखित सुरक्षा उपाय लागू करने होंगे:


विद्युत सुरक्षा उपाय

  • लाइन, वायरिंग, उपकरणों की नियमित जांच
  • पुराने तार, स्विच, सॉकेट तुरंत बदलें
  • लो वोल्टेज उपकरणों का उपयोग करें

अग्नि सुरक्षा उपाय

  • हर भवन में अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguishers) अनिवार्य
  • समय-समय पर यंत्रों की जांच व रिफिलिंग
  • स्टाफ व छात्रों को अग्निशमन यंत्र का प्रशिक्षण

आपातकालीन निकास (Emergency Exit) आवश्यक

  • भवनों में स्पष्ट दिशा संकेतक बोर्ड लगें
  • आपातकालीन निकास मार्ग हमेशा खुला और स्पष्ट हो
  • आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण स्टाफ और विद्यार्थियों को दिया जाए