सीकर, खंडेला नगर पालिका के वार्ड संख्या 23 के लिए प्रस्तावित 21 अगस्त 2025 का उपचुनाव अब स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर द्वारा 5 अगस्त 2025 को मोहम्मद याकूब मलकान बनाम राजस्थान राज्य प्रकरण में पारित आदेश के तहत लिया गया है।
याचिका के निस्तारण तक स्थगन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार ने जानकारी दी कि उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि उपचुनाव की प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निस्तारण तक स्थगित किया जाए। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
नामांकन पत्रों की स्थिति
निर्देशों के अनुसार, अब तक प्राप्त नामांकन पत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा। साथ ही, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना अनिवार्य किया गया है।
प्रशासन की चेतावनी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगामी आदेशों तक उपचुनाव की कोई प्रक्रिया संचालित नहीं की जाएगी और निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार ही भविष्य में आगे की कार्यवाही की जाएगी।