सीकर, राज्य निर्वाचन आयोग ने लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के वार्ड संख्या 9 में रिक्त हुए पार्षद पद पर 8 जून 2025 (रविवार) को उपचुनाव कराने की घोषणा की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर मुकुल शर्मा ने बताया कि इसके लिए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

मतदाता पहचान के लिए जरूरी दस्तावेज
मतदान के दौरान फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य होगा। मतदाता यदि अपने वोटर आईडी कार्ड को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, तो वह निम्न 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर सकता है:
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आयकर पहचान पत्र (PAN)
- सांसद या विधायक को जारी सरकारी पहचान पत्र
- सरकारी व सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित वैध पहचान दस्तावेज
आदर्श आचरण संहिता प्रभावी
चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और सरकारी अधिकारियों को इसके तहत कार्य करना होगा।