18 पीड़ितों को 44.35 लाख का प्रतिकर, 29 मामलों में निःशुल्क वकील नियुक्त
सीकर | राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता राजेन्द्र कुमार, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने की।
पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत बड़ा निर्णय
बैठक में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के अंतर्गत प्राप्त 18 आवेदनों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। समिति द्वारा कुल 44,35,000 रुपये की राशि बतौर प्रतिकर स्वीकृत की गई, जिससे पीड़ितों को आर्थिक राहत मिल सकेगी।
29 प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता
इसके अलावा निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित 29 प्रार्थना-पत्रों पर विचार करते हुए, संबंधित प्रकरणों में निःशुल्क अधिवक्ताओं की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग को न्याय तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है।
राष्ट्रीय लोक अदालत व विधिक सेवा कार्यक्रमों पर चर्चा
बैठक के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत, मध्यस्थता तथा आगामी माह में आयोजित किए जाने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई।
बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नुनावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रतन कुमार, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय, अपर जिला न्यायाधीश (क्रम संख्या 04 एवं 02), सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर शालिनी गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीकर, अध्यक्ष अभिभाषक संघ सीकर एवं लोक अभियोजक सीकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।