आमजन, पशु-पक्षियों और संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रशासन का बड़ा कदम
सीकर, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुकुल शर्मा ने जिले की सीमा में धातु मिश्रित मांझे के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
क्यों लगाया गया प्रतिबंध?
प्रशासन के अनुसार प्लास्टिक से बने पक्के धागे, सिंथेटिक पदार्थ, लोहे या कांच के पाउडर से बने मांझे से
- आम नागरिकों को गंभीर चोट या मृत्यु का खतरा
- पशु-पक्षियों के लिए जानलेवा जोखिम
- बिजली के तारों से संपर्क में आने पर करंट लगने की आशंका
बनी रहती है।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
सीकर जिले में कोई भी व्यक्ति पतंग उड़ाने के उद्देश्य से:
- धातु मिश्रित मांझे की खरीद
- बिक्री
- उपयोग
नहीं कर सकेगा।
कंट्रोल रूम और नोडल अधिकारी
आदेश की प्रभावी पालना के लिए कलेक्ट्रेट सीकर में जिला कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है।
- फोन: 01572-251008
- नोडल अधिकारी: नगर परिषद सीकर आयुक्त शशिकांत शर्मा
उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कब तक लागू रहेगा आदेश?
यह प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू होकर 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन की अपील
जिला प्रशासन ने आमजन से पूर्ण सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा के हित में नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की उल्लंघना से बचें।