सीकर, जिले में कार्यरत मनरेगा श्रमिकों के लिए कार्य समय में बदलाव किया गया है।
जिला कलेक्टर एवं कार्यक्रम समन्वयक मुकुल शर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की अनुसूची के अनुसार 8 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित है, जिसमें 1 घंटे का विश्राम काल भी शामिल होता है।
अब सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा कार्य
गर्मी के मौसम में श्रमिकों का कार्य समय प्रातः 5.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक निर्धारित था, लेकिन अब मानसून के मद्देनजर इसे बदलकर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर दिया गया है।
यह बदलाव जुलाई 2025 के मानसूनी हालात को देखते हुए किया गया है ताकि श्रमिकों को मौसम के अनुसार उपयुक्त कार्य समय मिल सके।
पूर्व निर्धारित टास्क पूरा करने पर मिल सकती है छूट
यदि कोई श्रमिक समूह समय से पहले टास्क पूरा कर लेता है, तो वे मेट को कार्य का माप दर्ज करवाकर, समूह प्रमुख के हस्ताक्षर के बाद कार्य स्थल छोड़ सकते हैं।
हालांकि, मेट को शाम 5 बजे तक कार्यस्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।