सीकर, : नरोदड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति में अल्पकालिक कृषि ऋण समय पर चुकता नहीं करने के कारण समिति अध्यक्ष महावीर प्रसाद ख्यालिया और सदस्य प्रदीप दाधीच को पद से मुक्त कर दिया गया है।
यह फैसला सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 28(3) के तहत लिया गया, जिसमें ऋण डिफाल्टर सदस्यों को पद से हटाने का प्रावधान है।
डिफॉल्ट के चलते पद से हटे दोनों पदाधिकारी
समिति के उपाध्यक्ष नंदकिशोर सारण ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा वितरित कृषि ऋण समय पर चुकता न करने के कारण दोनों अधिकारी डिफाल्टर घोषित हुए थे।
इस मामले में उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर ने कार्यवाही करते हुए दोनों को संचालक मंडल से कार्यमुक्त कर दिया है। यह जिला स्तर पर पहला ऐसा मामला है, जिसमें ऋण डिफॉल्ट पर दो पदाधिकारियों को हटाया गया है।
उपाध्यक्ष को मिला अंतरिम कार्यभार
राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 36(3)(ख) के तहत उपाध्यक्ष नंदकिशोर सारण को समिति का अंतरिम अध्यक्ष घोषित किया गया है। वे अब समिति के सभी कर्तव्य व दायित्वों का निर्वहन करेंगे।