सीकर, जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान योजना 2025 के तहत ऋण रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इसके बावजूद भी डिफॉल्टर्स द्वारा भुगतान नहीं करने पर अब विभाग ने कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है।
30 सितंबर 2025 है अंतिम तिथि
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझड़िया ने बताया कि राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (RMFDCC), जयपुर से ऋण प्राप्त करने वाले डिफॉल्टर्स को 30 सितंबर 2025 तक ऋण का निपटारा करना अनिवार्य है।
ब्याज में 100% छूट
झाझड़िया ने बताया कि योजना के तहत अतिदेय ब्याज एवं दंडनीय ब्याज पर 100% छूट दी जा रही है, ताकि पात्र ऋणधारक योजना का अधिकतम लाभ उठा सकें।
नोटिस और व्यक्तिगत संपर्क
विभाग द्वारा संबंधित ऋणियों को नोटिस जारी किए गए हैं और व्यक्तिशः संपर्क भी किया जा चुका है। इसके बावजूद अगर कोई ऋणी भुगतान से बचता है, तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
डिफॉल्टर्स के लिए अंतिम चेतावनी
यह योजना सरकार की ऋण राहत नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय रूप से मजबूत करना है। लेकिन अब भी जो डिफॉल्टर्स इच्छाशक्ति के अभाव में टालमटोल कर रहे हैं, उनके लिए कोई छूट नहीं बचेगी।