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आरजीएचएस योजना में ओपीडी सीमा बढ़ी, पेंशनर्स को राहत

Sikar pensioners get relief in RGHS scheme OPD medicine limit

सीकर, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना (आरजीएचएस-2021) में संशोधन करते हुए पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। अब ओपीडी दवाइयों और जांचों की निर्धारित सीमा राशि बढ़ा दी गई है।

ओपीडी दवाइयों की नई सीमा

अभी तक पेंशनर्स को ओपीडी दवाइयों के लिए प्रति वर्ष 50 हजार रुपए की सीमा निर्धारित थी। संशोधन के बाद अब:

  • 2 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाने का अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी (अतिरिक्त सीईओ/संयुक्त सीईओ) को दिया गया।
  • 2 से 7 लाख रुपए तक की सीमा बढ़ाने का अधिकार एजेंसी के सीईओ को रहेगा।
  • 7 लाख रुपए से अधिक की सीमा बढ़ाने का अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास होगा।

जांचों की सीमा में बदलाव

अब तक चिकित्सा जांचों की सीमा 5 हजार रुपए थी। इसे बढ़ाने का अधिकार राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ को दे दिया गया है।

पहले वित्त विभाग के पास थी शक्तियां

गौरतलब है कि पहले सीमा राशि बढ़ाने की शक्तियां वित्त विभाग के पास थी। अब यह अधिकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिए गए हैं।

पेंशनर्स को कैसे मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से पेंशनर्स को सीधे राहत मिलेगी। अब पेंशनर्स को आरजीएचएस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पहले की तुलना में अब और सरल होगी।

स्थानीय पेंशनर्स में खुशी

सीकर जिले के पेंशनर्स ने इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि “अब इलाज में लगने वाले खर्च की भरपाई आसानी से होगी और उन्हें बार-बार विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।”