कोर्ट आदेश पर तहसील प्रशासन ने 13 फीट चौड़ा रास्ता अतिक्रमण मुक्त करवाया
अजीतगढ़,विमल इंदौरिया। जिले के बुर्जा की ढाणी में मंगलवार को प्रशासन ने कोर्ट आदेश पर 3 साल पुराने रास्ता विवाद का समाधान कर रास्ता खुलवाया।
कोर्ट आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई
मामला उनवान चौथी देवी बनाम ओमप्रकाश व अन्य का था, जिस पर उपखंड अधिकारी न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A में आदेश दिया था। आदेश की पालना में श्रीमाधोपुर तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा, पटवारी कमलेश यादव और भू-अभिलेख निरीक्षक जयप्रकाश मिठारवाल की टीम ने पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में कार्रवाई की।
जेसीबी से हटाया अतिक्रमण
टीम ने मौके पर जाकर 13 फीट चौड़े रास्ते को सीमा ज्ञान के बाद चिह्नित किया और जेसीबी मशीन से अतिक्रमण हटवाया। इसके बाद रास्ते को सुचारू रूप से आवागमन के लिए खोल दिया गया।
मंत्री के निर्देश के बाद तेजी
स्वायत्त शासन व नगरीय विकास विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा की गत माह हुई जनसुनवाई में रास्ता विवाद की शिकायतें आई थीं। इसके बाद मंत्री ने तहसील प्रशासन को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए थे।